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अनुच्छेद-1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र |
अनुच्छेद-2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना |
अनुच्छेद-3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों,सीमाओं या नाम में परिवर्तन के बारे में |
अनुच्छेद-4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुवाषिक और परिणामिक विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनायी गयी विधियाँ |
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अनुच्छेद-5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता |
अनुच्छेद-6 पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार |
अनुच्छेद-7 पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार|
अनुच्छेद-8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उदभव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार |
अनुच्छेद-9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना|
अनुच्छेद-10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना |
अनुच्छेद-11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना |
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अनुच्छेद-12 परिभाषा |
अनुच्छेद-13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ |
अनुच्छेद-14 विधि के समक्ष समानता विधि का समान संरक्षण |
अनुच्छेद-15 धर्म,मूलवंश,जाति,लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद-16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता |
अनुच्छेद-17 अस्यप्रश्यता का अंत |
अनुच्छेद-18 उपाधियों का अंत |
अनुच्छेद-19 स्वतंत्रता का अधिकार वाक्र स्वातंत्रय आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण |
अनुच्छेद-20 अपराधों के लिए दोषसिद्ध के सम्बन्ध में संरक्षण |
अनुच्छेद-21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण |
अनुच्छेद-21(क) शिक्षा का अधिकार |
अनुच्छेद-22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण |
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अनुच्छेद-23 मानव के दुर्व्यवहार और बलातश्रम का प्रतिषेध |
अनुच्छेद-24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध |
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अनुच्छेद-25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने,आचरण और प्रचार करने की पूर्र्ण स्वतंत्रता |
अनुच्छेद-26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता |
अनुच्छेद-27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
अनुच्छेद-28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
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अनुच्छेद-29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण |
अनुच्छेद-30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद-31(क) संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियां
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मूलाधिकारों के तहत यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संविधान है | अनुच्छेद-32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालयों को पांच प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है जो इस प्रकार है
- बंदी प्रत्याक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- अधिकार प्रच्छा (Qua Warranto)
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संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन पर कई उपाय किये गए हैं
अनुच्छेद-33 संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों लोक व्यवस्था बनाये रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों को लागू होने की सीमाओं अथवा मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है|
अनुच्छेद-34 संसद ऐसे क्षेत्र जहाँ 'मार्शल लॉ' लागू हो,तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर बंधन लगाने हेतु सेना, विधि के अधीन पारित दंडादेश अथवा किसी अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकेगी|
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अनुच्छेद-36 राज्य के निति निदेशक तत्व की परिभाषा |
अनुच्छेद-37 राज्य के निति निदेशक तत्व में अतार्विस्ट तत्वों का लागू होना |
अनुच्छेद-38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा |
अनुच्छेद-39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ निति तत्व |
अनुच्छेद-4० ग्राम पंचायतों का गठन |
अनुच्छेद-41 कुछ दशाओं में काम ,शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार |
अनुच्छेद-42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
अनुच्छेद-43 (क) उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना |
अनुच्छेद-44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहित़ा |
अनुच्छेद-45 बालको के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध |
अनुच्छेद-46 अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद-47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
अनुच्छेद-48 कृषि और पशुपालन का संगठन |
अनुच्छेद-48 (क) पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद-49 राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद-5० कार्यपालिका और न्यायपालिका में प्रथक्करण
अनुच्छेद-51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि|
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अनुच्छेद-51(क) मौलिक कर्तव्य |
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कार्यपालिका(राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में)
अनुच्छेद-51 भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद-53 संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद-54 राष्ट्रपति का चुनाव
अनुच्छेद-55 राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद-56 राष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद-57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद-58 राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताएं l
अनुच्छेद-59 राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक शर्तें
अनुच्छेद-60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण
अनुच्छेद-61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद-62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि
अनुच्छेद-63 भारत का उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद-64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद-65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद-66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद -67 उपराष्ट्रपति की पद की अवधि
अनुच्छेद-68 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-70 अन्य आकस्मिक घटना में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन
अनुच्छेद-71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बंधित विषय
अनुच्छेद-72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलबंन ,परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद-73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद-74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद-75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
अनुच्छेद-76 भारत का महान्यायवादी
सरकारी कार्य का संचालन
अनुच्छेद-77 भारत सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद-78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री के कर्तव्य
संसद के बारे में
संसद के अधिकारी
अनुच्छेद-92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
अनुच्छेद-94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना |
अनुच्छेद-96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
अनुच्छेद-97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते|
न्यायपालिका
अनुच्छेद-124 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करना
अनुच्छेद-217 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है |
अनुच्छेद-214 के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गयी है लेकिन अनुच्छेद-231 के तहत संसद को अधिकार है कि वह एक से अधिक राज्य के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय रखें |
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
अनुच्छेद-148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
अनुच्छेद-149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां
अनुच्छेद-150 संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन
संघ की न्यायपालिका
अनुच्छेद-124 उच्चतम न्यायलय की स्थापना और गठन
अनुच्छेद-125 न्यायधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद-126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद-127 तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद-128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की उपस्थिति
अनुच्छेद-129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायलय होना
अनुच्छेद-131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता |
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राज्यपाल के बारे में
अनुच्छेद-153 राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद-154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद-155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में।
अनुच्छेद-156 राज्यपाल की अवधि के बारे में।
अनुच्छेद-157 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं
अनुच्छेद-158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद-159 राज्यपाल द्वारा शपथ
अनुच्छेद-160 कुछ आकस्मिक घटना पर राज्यपाल द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन
अनुच्छेद-161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडावेश का निलंबन परिहार की राज्यपाल की शक्ति |
अनुच्छेद-162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
मंत्रिपरिषद के बारे में
अनुच्छेद-163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद |
राज्यपाल की विधायी शक्तियां
अनुच्छेद-213 विधान मंडल के विश्रामकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति |
अनुच्छेद-230 उच्च न्यायलय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार |
अनुच्छेद-231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायलय की स्थापना |
अधीनस्थ न्यायलय
अनुच्छेद-233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद-234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
अनुच्छेद-235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियुक्ति करना
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अनुच्छेद-238 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद-239(क) कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन
अनुच्छेद-240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायलय
अनुच्छेद -312 राज्यसभा द्वारा नयी अखिल भारतीय सेवाओं की रचना का प्रस्ताव |
अनुच्छेद-330 से 332 अनुसूचित जाति /जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा की तथा राज्य विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण |
कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधि का 50 वर्ष के पश्चात न रहना
अनुच्छेद-335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे |
अनुच्छेद-338 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष जानकारीअनुच्छेद-339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण |
अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने का संसद का अधिकार
अनुच्छेद-371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध |
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1. भारतीय संविधान को
बनाने में कितने दिन का समय लगा? - 2 वर्ष 11 माह 18 दिन |
2. भारतीय संविधान के जनक
के रूप में किसे माना जाता है? - डॉ. भीम राव अम्बेडकर |
3. भारतीय संविधान के
आरम्भ में कितने अनुच्छेद व भाग थे? - 395 अनुच्छेद,22 भाग |
4. वर्तमान में संविधान
में कितने अनुच्छेद व भाग हैं? - 470 अनुच्छेद, 25 भाग |
5. भारतीय संविधान में
वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? - 12 अनुसूचियाँ |
6. भारतीय संविधान सभा का
पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ? - 9 दिसंबर 1946 |
7. संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? - डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा |
8. संविधान सभा का पहला
स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? - 11 दिसंबर 1946 |
9.संविधान को अंगीकृत कब
किया गया? - 26 नवंबर 1949 |
10.संविधान सभा की अंतिम
बैठक कब हुई? - 24 जनवरी 1950 ई. |
11.विश्व का सबसे बड़ा
संविधान कौन सा है? - भारत का संविधान |
12. प्रारूप समिति के
अध्यक्ष कौन थे?- डॉ० भीमराव अम्बेडकर |
13. 42वां संविधान संसोधन
द्वारा कौन से तीन शब्द जोड़े गए थे?- सामजवाद, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष |
14. भारत साशन अधिनियम कब
लाया गया?- 1935 |
15. भारतीय संविधान कब लागू
किया गया था? - 26 जनवरी 1950 |
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